
जयपुर/ प्रदेश में आगामी 1 जुलाई से प्लास्टिक की थैलियों गिलास का आदि सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम के निर्माण और बिक्री तथा थर्माकोल के आइटम के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और बाजार में यह अब उपलब्ध नहीं होंगे । अगर कोई इसका निर्माण या बिक्री करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आगामी 1 जुलाई से राजस्थान में प्लास्टिक की थैलियां कप गिलास और सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम तथा थर्माकोल के आइटम के निर्माण और विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया है।
सरकार द्वारा इस संबंध में नगर निगम नगर परिषद ,नगर पालिका के जरिए विवाह समारोह स्थलों के प्रबंधकों हलवाई यों और कैटरिंग का व्यवसाय करने वाले निर्माताओं को प्लास्टिक की थैलियां कप, गिलास सिंगल यूज प्लास्टिक से बने चम्मच केक काटने के चाकू मिठाई पैक करने की रेप कटलरी दोने थर्माकोल के आइटम आदि का उपयोग नहीं करने के बारे में बताया जा रहा है और साथ ही पाबंद भी किया जा रहा है ।
1 जुलाई के बाद कोई भी अगर प्लास्टिक की थैलियां कप गिलास और प्लास्टिक के सिंगल यूज आइटम थर्माकोल के आइटम का उपयोग करता है, निर्माण करता है ,या बिक्री करता है तो उसके खिलाफ आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें सजा का प्रावधान है ।