फोन टेपिंग मामला – CM गहलोत के OSD शर्मा से दिल्ली में 5 घंटे पूछताछ,20 को सुनवाई

जयपुर/ राजस्थान के चर्चित फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने तलब करते हुए कल 5 घंटे पूछताछ की इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 20 फरवरी को सुनवाई होगी।

विदित है की कांग्रेस शासन के दौरान राजस्थान में जुलाई 2020 में राजनीतिक संकट उस समय गहराया तक जब पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी थी।

इस राजनीतिक संकट के दौरान फोन टैपिंग विवाद सामने आया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उनके समर्थक 18 विधायकों की बगावत के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेसी नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई कथित बातचीत के ऑडियो के सामने आए थे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा पर ऑडियो क्लिप प्रसारित करने के आरोप लगे थे हालांकि लोकेश शर्मा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था लेकिन इस मामले को लेकर जोधपुर से भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 25 मार्च 2021 को दिल्ली पुलिस में लोकेश शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी इसमें अपराधिक साजिश आपराधिक विश्वासघात और गैरकानूनी रूप से टेलीग्राफिक सिग्नल और टेलिफोनिक बातचीत को बाधित करने के आरोप लगाए गए थे।

केंद्रीय मंत्री मंत्री शेखावत द्वारा दर्ज कराई गई इस FIR को रद्द करने की मांग करते हुए एचडी लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

उधर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भी इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया था और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल कर ओएसडी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर से रोक हटाने का अनुरोध किया था तो दूसरी और लोकेश शर्मा ने FIR रद्द करने की गुहार लगाई है ।

क्राइम ब्रांच के प्रार्थना पत्र और प्राथमिकी रद्द करने संबंधी शर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर 26 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

इस सुनवाई से पूर्व दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को सोमवार को दिल्ली तलब कर पूछताछ की और यह पूछताछ करीब 5 घंटे चली इस पूछताछ के बाद ओएसडी लोकेश शर्मा का कहना था कि मैं 6 बार जांच के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश हुआ हूं और मैंने दिल्ली पुलिस को उनके हर सवालों के जवाब दिए और मैं जांच में सहयोग कर रहा हूं।

इधर दूसरी और दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जून 2021 को लोकेश शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर अंतिम रोक लगा दी थी जो अभी जारी है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सीआरपीसी की धारा 41.1(ए) के तहत शर्मा को छठी बार नोटिस जारी किया था और कल इस संबंध में पूछताछ की थी इससे पूर्व ओएसडी शर्मा 6 दिसंबर 2021 और 14 मई 2022 को अपराध शाखा के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हो चुके हैं।