Jaipur news । प्रदेश के अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री खिलाडियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी नहीं देने पर हाईकोर्ट की ओर से जवाब मांगने के बाद अब तक राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं किया है। हाईकोर्ट पिछले चार माह से राज्य सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है।
मामले के अनुसार इंटरनेशनल नौकायन खिलाड़ी और पद्मश्री अर्जुन अवार्डी बजरंगलाल ताखर व एक अन्य अर्जुन अवार्डी कबड्डी प्लेयर नवनीत गौतम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आउट ऑन टर्न नौकरी देने की गुहार की है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने जुलाई 2017 में खेल मेडल जीतने वाले खिलाडियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के लिए नियम बनाए। जिन्हें गत 18 मार्च को संशोधित किया गया। नियमों के तहत एक जनवरी 2016 के बाद मेडल जीतने वाले खिलाडियों को ही राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया। जबकि याचिकाकर्ताओं ने इससे पूर्व मेडल जीते थे। याचिका में कहा गया कि जिन खिलाडियों की उपलब्धियों की वजह से यह कानून अस्तित्व में आया, उन्हीं को इसके लाभ से संचित किया जा रहा है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने उस समय देश और प्रदेश का नाम रोशन किया, जिस समय प्रदेश में खिलाडियों के प्रोत्साहन के लिए नियम ही नहीं बने थे। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गत दस जून को राज्य सरकार से जवाब तलब किया था, लेकिन अब तक सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है।