EWS में आने वाली विवाहिता महिलाओं को जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में केवल मात्र पति की ही आय जोड़ी जाये – महेश शर्मा

Big relief to EWS, the validity of the certificate is now one to three years, Vipra Welfare Board President Mahesh Sharma

जयपुर । राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष  महेश शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत  को पत्र लिखकर मांग की है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) के जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिलाओं से उसके पति के साथ-साथ उसके पिता की भी आय जोड़ी जाती है, जो कि न्यायोच्ति नहीं है।

हिन्दू विवाह अधिनियम मंे कन्या का विवाह होने पर उसे पृथक पारिवारिक ईकाई माना जाता है इसलिए आर्थिक कमजेर वर्गो (EWS) का प्रमाण पत्र बनवाने के समय केवल पति की ही आय सम्मिलित किया जाना प्रासंगिक एवं न्याय संगत होगा।

Only husband's income should be added in the certificate issued to married women coming under EWS - Mahesh Sharma
 महेश शर्मा ने उक्त प्रावधान में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि केवल मात्र उक्त प्रावधान से राज्य की लगभग 50 हजार आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) की महिलांए योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से अकारण ही वंचित हो रही है।
 महेश शर्मा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) के प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिला के पिता एवं पति की आय गणना में से केवल मात्र पति की ही आय जोड़े जाने हेतु संशोधन करवाये जाने का अनुरोध किया गया।