अब अधिकारियों को 30 अप्रैल तक देना ही होगा संपत्ती का ब्योरा, सरकार ने हिदायत

liyaquat Ali
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dainikreporters

 

जयपुर।
प्रदेश में कार्यरत बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों ने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। ऐसे में राज्य सरकार ने अन्तिम मौका देते हुए 30 अप्रैल तक अचल सम्पति का ब्यौरा देने की हिदायत दी है।
राज्य सरकार ने शुक्रवार को इस बारे में परिपत्र जारी कर कहा है कि जिन राजपत्रित अधिकारियों ने वर्ष,2018 (1 जनवरी 2019 की स्थिति में ) का अपना अचल सम्पत्ति विवरण ऑन लाइन नहीं भरा है,  उन्हें एक अंतिम अवसर देते हुए राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपना अचल सम्पत्ति विवरण भरने के लिए 30 अप्रैल तक समय सीमा बढ़ाई है। अधिकारी अपनी सम्पति का ब्यौरा स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉग-इन कर राजकाज सॉफ्टवेअर में आईपीआर मॉडल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है।
कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव  के अनुसार राज्य में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष,2018 (1 जनवरी 2019 की स्थिति में) अपना  अचल  सम्पत्ति  विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरे जाने थे। जो अधिकारी अन्तिम अवसर मिलने पर भी अचल सम्पत्ति विवरण अपलोड नहीं करते है तो उनकी देय वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति और विजीलेंस क्लीयरेंस स्वीकृत नहीं की जाएगी।
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