निलंबित RAS पिंकी मीणा की जमानत याचिका खारिज

Dr. CHETAN THATHERA
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File Photo - आरएएस पिंकी मीणा

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से दस लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीणा(RAS Pinky Meena) की जमानत अर्जी को वापस लेने के चलते खारिज कर दिया है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने आरोपी पिंकी मीणा को आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश करने की छूट दी है।

आरोपी पिंकी मीणा की ओर से कहा गया कि उसने न तो रिश्वत राशि की मांग की है और ना ही उसके कब्जे से रिश्वत राशि की बरामदगी हुई है। इसके अलावा एसीबी के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है। उसे प्रकरण में फंसाया गया है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

जिसका विरोध करते हुए एएजी विभूतिभूषण शर्मा ने कहा कि एसीबी के पास आरोपी के रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग है। प्रकरण में फिलहाल अनुसंधान चल रहा है। यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है। वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश करने की छूट मांगते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई। इस पर अदालत ने अनुमति देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि हाल ही में पिंकी मीणा को अदालत ने विवाह करने के आधार पर दस दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद उसने 21 फरवरी को जेल में समर्पण किया था।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम