जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से दस लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीणा(RAS Pinky Meena) की जमानत अर्जी को वापस लेने के चलते खारिज कर दिया है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने आरोपी पिंकी मीणा को आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश करने की छूट दी है।
आरोपी पिंकी मीणा की ओर से कहा गया कि उसने न तो रिश्वत राशि की मांग की है और ना ही उसके कब्जे से रिश्वत राशि की बरामदगी हुई है। इसके अलावा एसीबी के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है। उसे प्रकरण में फंसाया गया है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
जिसका विरोध करते हुए एएजी विभूतिभूषण शर्मा ने कहा कि एसीबी के पास आरोपी के रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग है। प्रकरण में फिलहाल अनुसंधान चल रहा है। यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है। वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश करने की छूट मांगते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई। इस पर अदालत ने अनुमति देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि हाल ही में पिंकी मीणा को अदालत ने विवाह करने के आधार पर दस दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद उसने 21 फरवरी को जेल में समर्पण किया था।