
Jaipur News । अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब कोरोना संक्रमित होने पर कर्मचारियों को विशेष अवकाश मिलेगा। ऐसे कार्मिकों के लिए नियंत्रण अधिकारी अधिकतम 30 दिन की अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे।
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सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे हुए कर्मचारियों और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्पेशल अवकाश का प्रावधान किया है।् इस संबंध में वित्त विभाग ने परिपत्र जारी किया है। वित्त विभाग के नियम विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय के तहत हेल्थ केयर वर्कर्स को और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी को कोरोना संक्रमित होने पर यह राहत मिलेगी। चिकित्सा उपचार अवधि के लिए संबंधित चिकित्सा प्रभारी अधिकारी की ओर से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर नियंत्रण अधिकारी विशेष अवकाश यानी स्पेशल लीव स्वीकृत कर सकेगा।
परिपत्र के मुताबिक चिकित्सक उपचार की अधिकतम अवधि 30 से अधिक अवधिक अवकाश के लिए कर्मचारी को नियमानुसार बकाया अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। सरकार के इस निर्णय से कोरोना संक्रमण की रोकथाम में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स और सरकारी कर्मियों को संक्रमण से प्रभावित होने की स्थिति में उपचार में बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले संक्रमित होने पर 14 दिन का अवकाश मिलता था।