जयपुर/ गहलोत सरकार के पावरफुल मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर महिला पत्रकार(23) द्वारा रेप करने ब्लैकमलिंग करने अप्राकृतिक सेक्स करने सहित कई आरोप लगाते हुए दिल्ली में सदर थाने में एफ आई आर दर्ज कराई थी इसके बाद पीड़िता ने उसे मिल रही जान से मारने की धमकी से परेशान होकर राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी ।
जिस पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर राज्य सरकार को पीड़िता को मामले में चार्जशीट फाइल नहीं होने तक सुरक्षा प्रदान करने और सुरक्षा का खर्चा सरकार द्वारा वहन करने के आदेश दिए हैं।
पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने राज्य सरकार को और पुलिस कमिश्नर को पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पीड़िता को दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफीसर उपलब्ध कराए जाएंगे ।
इसमें एक महिला और एक पुरुष पुलिसकर्मी शामिल है इस सुरक्षा का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी पीड़िता के वकील नसरुद्दीन खान के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश से राजस्थान पुलिस के सर्किट ऑफिसर पीड़िता रक्षा में 24 घंटे तैनात रहेंगे जब तक आरोपी रोहित जोशी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती तब तक पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग कोर्ट से की गई थी।