Jaipur । प्रदेश में जारी रहेगा बसों का संचालन, 50 फीसदी यात्रियों के साथ चल सकेंगी बसें, एक से दूसरे जिले में मेडिकल या विशेष कारण पर ही जा सकेंगे, निजी वाहन में तय जगह से 50 फीसदी ही लोग सफर कर सकेंगे
अब 17 मई तक ‘रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा’, सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार रहेंगे बंद, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व की भांति सुबह 6 से 11 तक खुलेगी।
विवाह समारोह में 31 व्यक्तियों से ज्यादा होने पर लगेगा जुर्माना, विवाह आयोजकों से वसूला जाएगा एक लाख का जुर्माना नई गाइडलाइंस के अनुसार वीकेंड कर्फ्यू में भी बढ़ाई सख्ती, 7 मई दोपहर 12 बजे से 10 मई सुबह 5 बजे तक और 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक प्रदेश में रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। कर्फ्यू के दौरान अगर अनुमत श्रेणी के अलावा कोई भी व्यक्ति निकलेगा बाहर , तो उसे कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नही आने तक किया जाएगा क्वारंटीन।
कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए उठाया बड़ा कदम, दोपहर 12 बजे के बाद घूमते पाए जाने पर होगा आरटी पीसीआर टेस्ट, संबंधित व्यक्ति को 15 दिन के लिए किया जाएगा।
क्वॉरेंटाइन शादियों में मेहमानों की संख्या फिर घटाई गई, अब सिर्फ 31 लोग हो सकेंगे शादी समारोह में शामिल, अब मेहमानों की सूची भी एसडीएम को देनी होगी
मिठाई , बेकरी आदि पुर्णतः बन्द रहेगी। होम डिलीवरी कर सकेंगे।
17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा
पखवाड़े के दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य दुकानें रहेगी बंद है,खाद्य पदार्थ, किराना, आटा चक्की की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे,पशुचारे की दुकाने सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।