केसर वाटिका में अनियमितताएं,एक व्यक्ति के नाम एक से अधिक पट्टे किए गए आवंटित

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जयपुर। सियासी दखल से बसी कॉलोनियों में एक से अधिक एक ही व्यक्ति के नाम आवंटित पट्टों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिसका खुलासा जल्द होगा। जयपुर के गोनेर रोड स्थित इंदिरा गांधी नगर सेक्टर 12 के पास जगतपुरा के नजदीक बसी केसर वाटिका में कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिल रही है। यहां बसी कॉलोनी में एक व्यक्ति के एक से अधिक पट्टों का आवंटन कर पट्टे हथियाए गए हैं।

वही इकोलॉजिकल जोन होने के बावजूद नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस मामले में केसर वाटिका विकास समिति भी खामोशी बनाए हुए हैं। वहीं कॉलोनी के लिए जिस ग्रह निर्माण सहकारी समिति ने पट्टों का आवंटन किया है उन नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर द्वारा केसर वाटिका में आवंटित किए गए भूखंडों के आवंटन के संदर्भ में गृह निर्माण सहकारी समिति के नियमों में दिशा निर्देश के साथ ही नियमों का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा जारी पट्टों में बिंदुओं के अंतिम क्रमांक नंबर 10 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवंटी द्वारा शपथ पत्र में तस्दीक में कहा गया कि मैं आवंटिति घोषित करता हूं कि मेरे नाम पर जयपुर नगर निगम में कोई भूखंड अथवा मकान नहीं है, उपरोक्त सभी शर्तें मुझे मान्य है।

बावजूद इसके एक व्यक्ति के नाम पर कई भूखंड आवंटित किए गए हैं जो कि नियमों की खुली अवहेलना है। इस संदर्भ में कॉलोनी की केसर वाटिका विकास समिति भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ना ही संबंधित विभाग को दस्तावेज उपलब्ध करवा रही है।

सूत्रों के अनुसार ज्ञात हुआ है कि केसर वाटिका में एक व्यक्ति के नाम से कई भूखंड आवंटित है जो कि नियमों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट दिशा निर्देश दे रखे हैं कि उक्त क्षेत्र इकोलॉजिकल जोन में आता है और उक्त जॉन में नियम विरुद्ध कोई भी गतिविधि हुई तो वह कानून की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

बताते चलें कि जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन संख्या 10 के अंतर्गत आ रही केसर वाटिका में खुलेआम अवहेलना के चलते ना विभाग कोई कार्रवाई कर पा रहा है और ना ही केसर वाटिका विकास समिति कोई स्पष्ट जवाब दे पा रही है। सूत्रों के अनुसार केसर वाटिका विकास समिति में भी सियासी लोगों का पूरा अमल दखल बताया जा रहा है।

यहां उल्लेख यह भी करना चाहेंगे कि जब नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी किए गए आवंटन पत्रों में जो नियम व कायदे दर्शाए गए हैं उसके अंतिम क्रमांक संख्या 10 में स्पष्ट शपथ पत्र के साथ में आवंटी के हस्ताक्षर युक्त नियम में कहा गया है कि आवंटी के नाम पर न सिर्फ उक्त कॉलोनी बल्कि जयपुर नगर निगम क्षेत्र में कोई भूखंड या मकान नहीं है।

बावजूद इसके इस नियम की खुलेआम अवहेलना की जा रही है जो कि नियम विरुद्ध है। यहां यह भी बताते चलें कि जेडीए के जोन संख्या 10 द्वारा समय रहते यदि इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जहां एक ओर संबंधित नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, वहीं यूडीएच के नियमों वह कानून विरुद्ध भी उक्त कार्य माना जाएगा। इस संदर्भ में केसर वाटिका के विकास के लिए गठित केसर वाटिका विकास समिति को चाहिए कि वह उक्त मामले में सरकार को दस्तावेज उपलब्ध करवाएं।

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