जयपुर हैरिटेज नगर निगम का प्रचार थमा, सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह लगी रोक

Dr. CHETAN THATHERA
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Jaipur news । हैरिटेज नगर निगम का चुनाव 29 अक्टूबर को होने जा रहे है। जिसके चलते 48 घंटे पहले प्रचार—प्रसार दौर थम गया है और सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। शहर के आधे हिस्से में प्रचार थमने से पूर्व कांग्रेस व भाजपा दोनों प्रमुख दल सहित अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने जोर—शोर से प्रचार अभियान को चरम पर पहुंचाते हुए  अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार थमने से पूर्व वार्डो में चौपहिया और बाइक रैली निकाल कर वोट डालने की अपील करते दिखे। गौरतलब है कि जयपुर हैरिटेज नगर निगम चुनावों में कांग्रेस बीजेपी समेत 430 प्रत्याशी अपने किस्मत आजमा रहे है। हेरिटेज में 9 लाख 32 हजार 807 मतदाता है। इनमें 4 लाख 91 हजार 81 पुरुष और 4 लाख 41 लाख 211 महिला और 15 अन्य श्रेणी के मतदाता है। 

 जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर पूरी होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इस दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग वर्जित है एवं मतदान दिवस पर कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा।वहीं इसके अलावा किसी भी मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुए पोस्टर या बैनर नहीं लगाए जाएंगे। मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है। जिसका आकार 2 गुणा 5 फीट से अधिक नहीं होगा।


कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र व इसकी 100 मीटर की परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना नहीं कर सकेगा और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने देगा। अभ्यर्थी द्वारा स्थापित किए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर अधिकतम एक मेज व एक कुर्सी लगाई जा सकेगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए छाता या त्रिपाल लगाया जा सकता है, लेकिन साइडों में कनात या टेन्ट लगाने की अनुमति नहीं होगी।


 ऐसे निर्वाचन बूथों का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जाएगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड संख्या एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा। अन्य किसी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा। वहीं अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाए और ऐसे किसी व्यक्ति को वहां खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जाए जिसने अपना मत दे दिया हो। अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण होने चाहिए। उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाए। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश नहीं किए जा सकेंगें।


 मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या जाने के लिए वाहनों के उपयोग, मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास अनुचित आचरण करना, मतदान की कार्यवाही में बाधा डालना जैसे कार्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माने जाएंगे।अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र के बाहर बनाए जाने वाले बूथ पर अपने स्तर से सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी एवं मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जाएगा। ऐसे बूथ पर अनावश्यक भीड़ नहीं हो इसके लिए एक बार में केवल एक व्यक्ति या मतदाता ही खड़ा हो सकेगा। कारोना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करनी होगी। इन बूथों पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं रखी जाएगी। इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटा दिया जाएगा एवं आयोग की सम्बन्धित अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम