जयपुर । कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक उत्तर बृजेन्द्र सिंह भाटी ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत एक आदेश जारी कर वृत माणक चौक क्षेत्र में व्यक्तियों व संस्थाओं को पाबन्द किया है कि वे घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन आदि को उसके पूर्व व्यक्तिगत विवरण व पुलिस सत्यापन कराये बिना नहीं रखेंगे।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त ने लोक-शांति एवं लोक व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं जो घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन आदि रखते हैं को पाबन्द किया है कि वे ऐसे व्यक्ति का फोटो सहित पूर्ण विवरण नाम, पता, पिता का नाम, उम्र, जाति, पहचान चिन्ह, पूर्व स्थाई व वर्तमान पता, भाषा, बेसिक फोन नम्बर, सेल्यूलर मोबाईल फोन नम्बर, परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थानीय पहचानकर्ता व मूल निवास का पहचानकर्ता का टेलिफोन मोबाईल नम्बर सहित नाम, पता का विवरण, स्थानीय जमानती, रिश्तेदार, जानकार का टेलिफोन, मोबाईल नम्बर सहित नाम व पता का विवरण, पिछले पांच सालों में जहाँ निवास व नौकरी की गई वहाँ के मालिका का नाम पता, अदालत में चल रहे अपराधिक प्रकरणों का विवरण, वैद्य एवं प्रमाणिक पहचान-पत्र की प्रतियाँ आदि की पूर्ण सूचना सुरक्षित रखेंगे तथा इनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें तथा इनकी गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस थाने को देंगे।
इसके साथ ही विभिन्न सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियों के रिटेलर्स एवं ऐसे सभी दुकानदारों को पाबन्द किया है कि ग्राहक की वैद्य पहचान तथा पते के भौतिक सत्यापन किये बिना सेल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन व सिम कार्ड जारी नहीं करेंगे। यह राष्ट्र व समाज विरोधी, आतंकवादी तत्वों की गतिविधियों मानव जीवन, लोक शांति एवं लोक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए गंभीर व खतरनाक है तथा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था के विपरीत है।
उन्होंने बताया कि दुकानदारों को निर्देशित किया है कि रिटेलर, सब रिटेलर एवं ऐसे दुकानदार बेची गई सिम कार्ड की कम्पनी का नाम, आईएमएसआई नम्बर सहित सिम कार्ड के क्रेता (ग्राहक) का पूर्ण विवरण, नाम, पिता का नाम, पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता, बेसिक फोन नम्बर, पूर्व में प्रयोग किये जा रहे सेल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन नम्बर तथा सिम जारी करने के लिए प्राप्त दस्तावेजों की पूर्ण सूचना रखना सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश मानव जीवन व लोक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की स्थिति को निवारित करने के लिए तत्काल प्रभाव से जारी किया है। आदेश की व्यक्तिक्रम एवं अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 20 जून, 2018 की सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।