राजस्थान में पंचायत राज विभाग में अब शिकायतकर्ता को देना होगा ₹50 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र

In Rajasthan Panchayat Raj Department, now the complainant will have to give an affidavit on stamp paper of ₹ 50

जयपुर/ भीलवाडा/ ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग (Rajasthan Panchayat Raj Department) के प्रमुख शासन सचिव पी सी किशन ने प्रदेश की सभी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचायत राज विभाग में अब किसी भी शिकायत पर शिकायतकर्ता से ₹50 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर शपथ पत्र के माध्यम से यह जानकारी लेनी होगी कि उसने जो शिकायत की है .

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वह शिकायत सत्य है साथ ही स्टांप पेपर पर शिकायतकर्ता को अपना पूर्ण परिचय भी देना होगा ज्ञात हो कि प्रदेशभर के सरपंच लगातार यह मांग करते आ रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में उनकी झूठी शिकायतें की जाती है जिससे न केवल विभाग का समय और श्रम खर्च होता है साथ ही विभाग के विकास कार्यों में भी रुकावट आती है.

ऐसे में पिछले दिनों राजस्थान सरपंच संघ के माध्यम से मांग की गई थी कि शिकायतकर्ता से शिकायत सत्य होने के प्रमाण के साथ ₹50 के स्टांप पेपर लिया जाए की जो शिकायत की गयी है वह सत्य है ।तभी मामले की जांच करवाई जाए सरपंच की मांग पर ग्रामीण विकास और पंचायती विभाग की प्रमुख शासन सचिव पीसी किशन ने आदेश जारी करते हुए निर्देश जारी कर दिए हैं ऐसे में अब भविष्य में शिकायतकर्ता को ₹50 के स्टांप पेपर पर शिकायत की सत्यता की जानकारी देनी होगी.