Jaipur News: ईडी (ED) मामलों की विशेष अदालत खान आवंटन से जुड़े मनी लॉड्रिंग (Money laundering) के मामले में आरोपी आईएएस अशोक सिंघवी (IAS Ashok Singhvi) सहित कुल आठ आरोपियों को भगौड़ा घोषित को लेकर गुरुवार को अपना आदेश सुनाएगी। अदालत ने बुधवार को ईडी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
ईडी की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी और विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र पूनिया ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि मामले में आईएएस सिंघवी सहित आठों आरोपियों के पूर्व में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। इसके बावजूद आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें भगौड़ा घोषित कर उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाए। गौरतलब है कि एसीबी ने खान आवंटन के लिए ढाई करोड़ की रिश्वत के मामले में सिंघवी सहित अन्य को गिरफ्तार किया था। वहीं मामले में करोड़ों रुपए के लेनदेन को देखते हुए ईडी ने मनी लॉड्रिंग के तहत अलग से मामला दर्ज किया था। पूर्व में अदालत ने मनी लॉड्रिंग के मामले में सिंघवी सहित सभी आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इसके अलावा हाल में अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपियों को मिली जमानत को भी रद्द कर दिया था।