नगर निगम जयपुर उपयुक्त के स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय की रोक

Sameer Ur Rehman
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जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज के किशनपोल ज़ोन की उपयुक्त हंसा मीणा के दो माह में हुए तीन स्थानांतरणों को अंतरिम रूप से स्थागित करते हुए राज्य सरकार के द्वारा हंसा मीणा को दौसा म्युनिसिपल कौंसिल के सचिव पद पर स्थानांतरण सहित जयपुर से कार्यमुक्त करने के निगम कमिश्नर के आदेश पर भी स्थानगन दे दिया है।

हंसा मीणा के अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने बताया की हंसा मीणा को  पदोन्नति उपरांत अधिशासी अधिकारी द्वितीय बनाया गया था और नवंबर  2021 में पद के अनुरूप उन्हें उपयुक्त किशनपोल जोन पदस्थापित किया गया।

लेकिन निगम कमिश्नर अवधेश मीणा से टकराव के कारण उसे 4  फरवरी को आदेश जारी कर स्टोर प्रभारी लगा दिया गया जिस आदेश को चुनौती देने पर राजस्थान प्रशासनिक अधिकरण (रेट ) ने नवीन पदस्थापन आदेश स्थगित करते हुए हंसा को उपयुक्त पद पर ही लगाये रखने के आदेश दिए थे।

अंतरिम आदेश के बाद जब हंसा ने पुनः 2  मार्च को उपायुक्त  पद पर जॉइनिंग दी तो उसी दिन रेट के  स्थगन आदेश के बावजूद पुनः नए आदेश से याचिकाकर्ता को राजस्व अधिकारी लगाने के आदेश आयुक्त अवधेश मीणा ने जारी कर दिए जिसे मानने से हंसा द्वारा इंकार कर दिया गया।  हंसा मीणा का कथन था की  राजस्व अधिकारी तकनीकी पद है और वस्तुत इस पद पर स्थानांतरण असल  में  पदावनति आदेश था जिसमे अधिशाषी अधिकारी को निचले पद पर लगाने का आदेश दिया गया था।

हंसा की और से न्यायालय को यह भी बताया गया की प्रशासनिक अधिकरण सहित उच्च न्यायालय के समक्ष पेश मुकदमों को निष्प्रभावी करने के लिए एक के बाद एक अवैधानिक आदेशों  से याचिकाकर्ता को दो माह में तीन बार से अधिक स्थानांतरित कर दिया गया है।

साथ ही उच्च न्यायालय में याचिका पेश करने पर याचिकाकर्ता को जयपुर नगर निगम से हटा कर राज्य सरकार द्वारा दौसा नगर परिषद में सचिव पद पर स्थानांतरित कर दिया गया और सरकार के आदेश प्राप्त होने से पहले ही निगम आयुक्त द्वारा दुर्भावना ग्रस्त होकर याचिकाकर्ता को न्यायालय में सुनवाई से पहले ही दौसा के लिए कार्यमुक्त भी कर दिया।

इस पर न्यायाधिपति इंद्रजीत सिंह ने हंसा मीणा के स्थानांतरण पर रोक लगते हुए उसके जयपुर नगर निगम हेरिटेज में उपायुक्त (किशनपोल जोन) के पद से कार्यमुक्ति आदेश पर भी रोक लगते हुए नगर निगम आयुक्त अवधेश मीणा पर लगे दुर्भावना के आरोपों का जवाब मांगे हुए अवधेश मीणा सहित, डीएलबी निदेशक, स्वायत शासन सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर छ सप्ताह में जवाब  पेश करने का आदेश दिया है।

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Editor - Dainik Reporters http://www.dainikreporters.com/