जयपुर । हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जबाव देने के आदेश दिए हैं।जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने कुलदीप सिंह की याचिका पर 2 सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए हैं।
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया की 21 अक्टूबर को पीटीआई भर्ती-2022 का परिणाम आया था। जिसमें याचिकाकर्ता का चयन नहीं हुआ जबकि आधा दर्जन से अधिक उसके उत्तर सही थे लेकिन विभाग ने उन्हें ग़लत माना और डिलीट भी कर दिए।
जबकि बोर्ड की पुस्तक के अनुसार प्रश्नों के उत्तर सही है। याचिका में कहा गया कि इन विवादित प्रश्न पर विशेषज्ञों कमेटी बना कर जाँच की कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि यदि उत्तर सही पाए जाते हैं तो पुनः परिणाम जारी कर उन्हें नियुक्ति दी जाए ।
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अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया की चालीस अंक लाने ज़रूरी थे पेपर में ग़लत उतर जाँचने की कारण नहीं आए। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए दो सप्ताह में जवाब माँगा है।