हाउस और यूडी टैक्स एक साथ जमा करने पर ब्याज और पेनल्टी माफ,मूल रकम में भी छूट

Dr. CHETAN THATHERA
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File photo

Jaipur News । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को एक और राहत देते हुए दीपावली का तोहफा दिया है ।

स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स जमा करवाने वालों को राहत दी है। एकमुश्त बकाया यूडी टैक्स या हाउस टैक्स जमा करवाने वालों से ब्याज – पेनल्टी नहीं ली जाएगी। इतना ही नहीं मूल रकम में भी छूट मिलेगी। इस छूट का लाभ 31 दिसंबर तक मिलेगा।

विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक जिन व्यक्तियों के घर का बकाया हाउस टैक्स है और वह एकमुश्त जमा करवाना चाहता है तो उसे ब्याज – पेनल्टी में तो शत प्रतिशत छूट मिलेगी ही उसके अलावा मूल रकम में 50 फीसदी की भी छूट दी जाएगी। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 तक का बकाया एकमुश्त नगरीय विकास कर ( यूडी टैक्स ) जमा करवाने वालों को भी ब्याज – पेनल्टी में पूरी छूट मिलेगी।

किसी व्यक्ति का वित्त वर्ष 2011-12 से पहले का भी यूडी टैक्स बकाया चल रहा है तो उस व्यक्ति को सम्पूर्ण टैक्स एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट मिलेगी। साथ ही वित्त वर्ष 2011-12 तक के बकाया टैक्स की मूल राशि पर भी 50 फीसदी की छूट मिलेगी।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम