जयपुर
राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर में 12 रुपए प्रतिदिन वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। मजदूरी की नई दरें एक मई, 2019 से लागू होगी। श्रम आयुक्त नवीन जैन ने बताया कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में अकुशल, अद्र्ध कुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। श्रम विभाग ने 6 मार्च को इस आशय की अधिसूचना जारी कर इस बढ़ोतरी से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से दो माह की अवधि में सुझाव के साथ आपत्तियां मांगी थी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5(1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार यह अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग ने न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली वृद्धि एक जनवरी, 2018 से लागू की थी। न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि प्रस्तावित करते समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को ध्यान में रखा जाता है। राज्य में एक मई, 2019 से प्रस्तावित उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरों को तय करते समय सितम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2018 तक की अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में जो वृद्धि दर्ज की गई है, उसे ध्यान में रखा गया है।
अकुशल श्रमिक: 225 रुपए प्रतिदिन
अद्र्ध कुशल श्रमिक: 237 रुपए प्रतिदिन
कुशल श्रमिक: 249 रुपए प्रतिदिन
उच्च कुशल श्रमिक: 299 रुपए प्रतिदिन