जयपुर। राजस्थान सरकार ने जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) के ओएसडी वीरेन्द्र वर्मा(आरएएस) को देर रात कार्मिक विभाग ने वर्मा के निलंबन के आदेश जारी किए। इसमें निलंबन की अवधि को 6 मार्च माना है। नियमानुसार पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में अगर कोई अधिकारी 48 घंटे तक रहता है तो उस दौरान ही निलंबित कर दिया जाता है।
वर्मा के निलंबन काल के दौरान प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग सचिवालय में अपनी उपस्थिति देंगे।
जयपुर में एंट्री कप्शन ब्यूरो (ACB) ने 6 मार्च शाम डबल ट्रैप की कार्रवाई की थी। इसमें रिश्वत लेने वाले के साथ-साथ देने वाले को भी गिरफ्तार किया था। एसीबी ने OSD वर्मा को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते उन्हीं के आवास पर रंगे हाथों पकड़ा था।
इस दौरान रिश्वत देने वाले दिल्ली की बस कंपनी पारस ट्रैवल्स के मालिक नरेश सिंघल को भी वर्मा के ही निवास से पकड़ा था। इस मामले में लिप्त जेसीटीएसएल के सहायक लेखाधिकारी (AAO) महेश कुमार गोयल को उसके मानसरोवर स्थित निवास से पकड़ा था। विश्वस्त सूत्रो के अनुसार वीरेन्द्र वर्मा को फंसाया गया बताते है लेकिन यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ।