रात 10 बजे बाद आतिशबाजी की तो खैर नहीं

liyaquat Ali
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Jaipur News : जयपुर जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव (Jaipur District Collector Jagroop Singh Yadav) ने आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे ( 10 AM to 6 AM) तक पटाखों (Fireworks) का उपयोग नहीं किया जाए। प्रतिबंधित समय एवं शांत परिक्षेत्र स्थलों पर पटाखों (Fireworks) का उपयोग वर्जित है।

इसके अलावा अन्य स्थलों पर विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक (Social and cultural) अवसरों पर सामूहिक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक प्रदूषक एवं ध्वनि विस्तारक आतिशबाजी के लिए संबंधित स्थानीय निकाय की अनापत्ति एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस उपायुक्त की अनुमति जरूरी होगी।

आदेश में कहा गया है कि यह देखने में आता है कि विभिन्न त्यौहारों पर व अन्य सामाजिक सांस्कृतिक समारोह के अवसर पर भारी मात्रा में अत्यधिक प्रदूषण कारक एवं ध्वनियुक्त अतिशबाजी पटाखे चलाए जाते हैं। इससे बीमार व अस्थमा पीडि़त व्यक्तियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

जयपुर जिला कलक्टर ने नागरिकों से निवेदन किया है कि निर्धारित प्रावधानों को देखते हुए ध्वनि एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों एवं अतिशबाजी का विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक अवसरों पर प्रयोग करने से बचें।

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