
Jaipur news । राजस्थान हाईकोर्ट ने एनएचएम में कार्यरत कर्मचारियों को तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद भी वेतन का पन्द्रह फीसदी बोनस का लाभ नहीं देने पर केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मोनेन्द्र पांडे की याकिचा पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने एनएचएम में तीन साल की सेवा पूरी कर ली है।
केन्द्र सरकार एनएचएम में तीन साल की सेवा पूरी करने वालों को अनुभव का लाभ देते हुए वेतन का 15 फीसदी बोनस की राशि दे रही है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकार को फंड भी दे दिया है, लेकिन राज्य सरकार मार्च 2017 से पहले तीन साल का अनुभव रखने वालों को ही बोनस राशि दे रही है और उसके बाद वालों को बोनस का पात्र नहीं मान रही। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से इस तरह कर्मचारियों से भेदभाव नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।