एटीपी की सीधी भर्ती में बी. प्लानिंग एवं एम. प्लानिंग की अर्हता शामिल
direct recruitment of ATP, B. Planning and M. Planning qualification included
राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम-1966 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे सहायक नगर नियोजक की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता में बैचलर ऑफ प्लानिंग तथा मास्टर ऑफ प्लानिंग को सम्मिलित किया जा सकेगा।
इस निर्णय से नगर नियोजन विभाग में टाउन प्लानिंग से संबंधित उच्च योग्यता, विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे। जिससे आमजन के नगर नियोजन संबंधी कार्यों को सुगमता से संपादित किया जा सकेगा।