
जयपुर/ प्रदेश में इस माह के दूसरे सप्ताह में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के द्वितीय पेपर लीक होने के मामले में सरकार के दिशा निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने उक्त स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है वहीं सरकार ने आरोपियों के बैंक खाते सीज कर मैं नकल कानून के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है इसमें 10 साल की सजा तक का भी प्रावधान है।
विधि ताकि गत 14 मई को 4588 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन था और जयपुर के झोटवाड़ा स्थित दिवाकर पब्लिक स्कूल में समय से पहले ही पेपर को खोल दिया गया था इसके बाद स्कूल से ही पेपर आउट हो गया और कुछ ही मिनटों में उक्त पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था इसको लेकर सरकार ने 14 मई की परीक्षा के पेपर को रद्द कर दिया था।
राजस्थान सरकार ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान नकल के खिलाफ कानून लागू किया था और उसके तुरंत बाद ही आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर आउट हो गया और धांधली सामने आने पर सरकार ने इस नए कानून के तहत पहली कार्रवाई करते हुए जयपुर के झोटवाड़ा स्थित दिवाकर पब्लिक स्कूल जहां से पेपर आउट हुआ था उक्त स्कूल की शिक्षा निदेशालय ने मान्यता रद्द कर दी है वहीं सरकार ने दूसरी ओर पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खातों को सीज कर दिया है और उनके खिलाफ नए कानून के तहत कार्यवाही शुरू की गई है जिसमें 10 साल की सजा तक का प्रावधान है ।