सीएम गहलोत ने दी राहत,अब निजी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक भी ले सकेंगे खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस

Dr. CHETAN THATHERA
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File Photo - Chief Minister Ashok Gehlot

Jaipur News। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी। इस बजट घोषणा की क्रियान्विति के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में एक से चार हैक्टेयर तक के खनन पट्टे अथवा क्वारी

लाइसेंस डेडरेंट या क्वारी रेंट के पांच गुना निश्चित प्रीमियम पर तथा डेडरेंट अथवा क्वारी रेंट के दस गुना निश्चित प्रीमियम पर खातेदार के रजिस्टर्ड

सहमति धारक को आवेदन पत्र के माध्यम से आवंटित करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 में संशोधन की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम