Bullet bike silencer के जरिए पटाखे की आवाज निकालने वाले चालकों की अब खैर नहीं: हैदर अली जैदी

Sameer Ur Rehman
4 Min Read

जयपुर। राजधानी जयपुर में बुलेट बाइक          ( Bullets Bike ) के साइलेंसर के जरिए पटाखों की आवाज निकालने और वाहनों के आगे-पीछे लगने वाली नम्बर प्लेट परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं लगाने वाले मैकेनिक और चालकों के खिलाफ अब जयपुर पुलिस ने सख्त हो गई। गौरतलब है कि बुलेट बाइक के साइलेंसर के जरिए पटाखों की आवाज निकलने के कारण आमजन के क्षोभ उत्पन्न हो जाता है और ध्यान भटकने के कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।

जिसके चलते जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से आदेश जारी करते हुए बुलेट बाइक के साइलेंसर के जरिए पटाखों की आवाज निकालने वाले ऐसे वाहन चालकों और वाहनों के आगे-पीछे लगने वाली नम्बर प्लेट परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं लगाने वाले मैकेनिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिग गए है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय हैदर अली जैदी ने बताया कि जयपुर शहर में बुलेट बाइक के साइलेंसर के माध्यम से पटाखों की आवाज निकालने की सर्वाधिक शिकायतें पुलिस को प्राप्त हो रही है और जिस पर जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देशन पर एक विशेष अभियान चलाकर बाइक से पटाखों की आवाज निकालने वाले चालकों पर पुलिस नकेल कसने की तैयारी के साथ वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी जाएगी।

पूर्व में भी पुलिस द्वारा इसी तरह के अभियान चलाकर अशांति फैलाने वाले चालकों की विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है और अब एक बार फिर से शिकायतें प्राप्त होने पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देगी। साथ ही वाहनों के लगने वाली नम्बर प्लेट परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं लगाई जा रही।

जैदी ने बताया कि इसके अलावा वाहनों पर नम्बर प्लेट लगाने वाले मैकेनिकों द्वारा वाहनों के आगे-पीछे लगने वाली नम्बर प्लेट परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं लगाई जाकर विभिन्न प्रकार की अमानक, डिजायनदार, छोटे-बड़े आकार की नम्बर प्लेट्स लगाई जाती है एवं नंबरों को लगाने से पहले उनकी आरसी से पूरी तरह वेरिफिकेशन भी नहीं किया जाता है। जिससे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन तो होता ही है, साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर वाहन की नम्बर प्लेट पढ़ने में नहीं आ पाने से फरार होने की आशंका भी बनी रहती है।

इस प्रकार के मॉडिफाइड साइलेंसर एवं विभिन्न प्रकार की अमानक नम्बर प्लेट लगाने वाले गैराज के संचालकों,मैकेनिकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए है। जिससे जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण व अपराध को नियंत्रित किया जा सके। इस पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है।

विभिन्न मोटरसाइकिल गैरेज के संचालकों और मैकेनिक से की अपील

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय ने विभिन्न मोटरसाइकिल गैरेज के संचालकों,मैकेनिक से अपील की है कि पावर बाइक,बुलट इत्यादि मोटर साइकिल के साइलेंसर को मॉडिफाई कर तेज आवाज (पटाखे फटने जैसी) निकालने वाले साईलेन्सर नही लगायेंगे और वाहनों के आगे-पीछे लगने वाली नम्बर प्लेट परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप ही लगायेंगे। विभिन्न प्रकार की फैंसी, डिजायनदार, छोटे-बड़े आकार की नम्बर की प्लेट्स एवं बिना आरसी से वेरिफिकेशन के नम्बर प्लेट्स वाहनों पर नहीं लगाए।

Share This Article
Follow:
Editor - Dainik Reporters http://www.dainikreporters.com/