
जयपुर/ राजस्थान सरकार ने पूर्व में केंद्रीय विद्यालयों में सांसद और जिला कलेक्टर के कोटे ( क्षेत्राधिकार) से प्रवेश की सुविधा दी इसी तर्ज पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में भामाशाह को प्रवेश कोटा निर्धारित कर दिया है।
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के शासन उप सचिव की ओर से शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को एक दिशा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों अंग्रेजी माध्यम के किसी विद्यालय मैं भामाशाह द्वारा गोद लेकर ₹50 लाख से अधिक राशि के कार्य करवाए गए हैं अथवा संपूर्ण विद्यालय भवन निर्मित कर उसे ₹50 लाख से अधिक राशि का व्यय किया गया है
या दान दिया गया है ऐसे भामाशाह की अभिशंषा पर संबंधित विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में अधिकतम दो विद्यार्थियों तथा संपूर्ण विद्यालय में प्रतिवर्ष अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिलवा सकेंगे । आदेश में बताया गया कि यह निर्धारित कोटा उक्त विद्यालयों में संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा ।