जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने टोडारायसिंह के भांसू ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि और बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र से दो महीने में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। वहीं याचिकाकर्ता को इस संबंध में जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रतिवेदन देने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश एसके शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश घनश्याम चौधरी व अन्य की जनहित याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि भांसु गांव में प्रभावशाली लोगों ने चारागाह भूमि और बीसलपुर के भराव क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इससे ग्रामीणों के मवेशियों के लिए चरने की समस्या हो गई है और डूब क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। अतिक्रमण के संबंध में उन्होंने पूर्व में उपखंड अधिकारी टोडारायसिंह सहित अन्य अफसरों को प्रतिवेदन भी दिया था, लेकिन स्थानीय अफसरों ने अतिक्रमण नहीं हटाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जिला स्तर पर गठित पीएलपीसी कमेटी के समक्ष इस बारे में अभ्यावेदन दें और कमेटी दो महीने में इस पर अमल करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे।