बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र व चारागाह भूमि से हटाएं अतिक्रमण-हाईकोर्ट

Dr. CHETAN THATHERA
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File Photo - high court jaipur
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने टोडारायसिंह के भांसू ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि और बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र से दो महीने में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। वहीं याचिकाकर्ता को इस संबंध में जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रतिवेदन देने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश एसके शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश घनश्याम चौधरी व अन्य की जनहित याचिका पर दिए।
 
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि भांसु गांव में प्रभावशाली लोगों ने चारागाह भूमि और बीसलपुर के भराव क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इससे ग्रामीणों के मवेशियों के लिए चरने की समस्या हो गई है और डूब क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। अतिक्रमण के संबंध में उन्होंने पूर्व में उपखंड अधिकारी टोडारायसिंह सहित अन्य अफसरों को प्रतिवेदन भी दिया था, लेकिन स्थानीय अफसरों ने अतिक्रमण नहीं हटाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जिला स्तर पर गठित पीएलपीसी कमेटी के समक्ष इस बारे में अभ्यावेदन दें और कमेटी दो महीने में इस पर अमल करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे।
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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम