अनधिकृत विदेशी मोबाइल सिग्नल व अवैध विदेशी सिम कार्ड से दूरसंचार सेवाओं पर प्रतिबंध

Dr. CHETAN THATHERA
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जयपुर / देश में अनधिकृत रूप से विदेशी मोबाइल सिग्नल के माध्यम से दूरसंचार सेवाओं व सिम कार्ड के अंतर्गत कॉल, एसएमएस, इंटरनेट एक्सेस आदि के उपयोग पर प्रतिबंध है।

इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 का उल्लंघन करता है तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और अन्य लागू अधिनियम व नियम के प्रावधानों के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी होगा। देश में विदेशी सेवा प्रदाताओं के मोबाइल सिग्नलों और सिम कार्ड के माध्यम से अनधिकृत दूरसंचार सेवाओं के अंतर्गत कॉल, एसएमएस, इंटरनेट एक्सेस आदि का उपयोग न करने की सभी को सलाह दी जाती है।

भारत में अवैध विदेशी सिम कार्ड की बिक्री या भारतीय क्षेत्र में विदेशी मोबाइल सिग्नलों के माध्यम से अनधिकृत दूरसंचार सेवाओं के अंतर्गत कॉल, एसएमएस, इंटरनेट एक्सेस आदि के उपयोग के संबंध में सभी ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस अधिकारियों को दे सकते है।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम