बैंक को भारी पड़ी भूल अब चुकाना होगा लाखों का जुर्माना

Dr. CHETAN THATHERA
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Jaipur news । जयपुर जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण-तृतीय ने होम लोन के लिए दिए प्लाट के दस्तावेज गुम करने पर आईडीबीआई बैंक पर ढाई लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही मंच ने दस्तावेज गुम होने के कारण खर्च हुए 33 हजार रुपये भी ब्याज सहित परिवादी को अदा करने को कहा है। मंच ने यह आदेश शिव प्रसाद गुप्ता के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि उसने वर्ष 2005 में आईडीबीआई बैंक से मकान बनाने के लिए होम लोन लिया था। इसके लिए उसने प्लाट के दस्तावेज और रसीदें बैंक में अमानत के तौर पर जमा कराई थी। परिवादी की ओर से वर्ष 2011 में पूरा लोन ब्याज सहित अदा कर दिया। इस पर बैंक ने उसे नो-ड्यूज प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। परिवादी की ओर से मूल दस्तावेज मांगने पर बैंक ने दस्तावेज गायब होने की जानकारी दी। जिसके चलते परिवादी को नए दस्तावेज बनाने के लिए अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ी। जब परिवादी ने बैंक ये यह राशि मांगी तो बैंक प्रशासन ने राशि देने से इनकार कर दिया। इस पर परिवादी की ओर से उपभोक्ता अदालत में परिवाद पेश किया गया।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम