पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप, परिवादी को ही कर रही है परेशान 

Sameer Ur Rehman
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जयपुर। आमेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस थाना दौलतपुरा के तहत बगवाड़ा में भू माफिया जबरन जमीनों पर काबिज होने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते वह काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं। झूठे मुकदमों में फंसाने तथा मारपीट करने और कई तरह से प्रताड़ना दिए जाने पर उतारू है। कुछ इसी तरह का एक मामला दौलतपुरा थाना अंतर्गत दिल्ली रोड का पैतृक संपत्ति के बंटवारे का है।  

मामले के अनुसार 2.58 हेक्टर जमीन जो कि हिस्सेदार महेश शर्मा के बंटवारे की करीब सवा बीघा जमीन उसकी पुश्तैनी है, जिस पर महेश शर्मा के ही रिश्तेदार मामा घासीराम शर्मा जबरन अपना कब्जा जमाने पर उतारू है। रिश्तेदार घासीराम शर्मा आए दिन परिवादी महेश शर्मा को परेशान करते हैं तथा उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं।

दूसरी ओर पुलिस भी परिवादी महेश शर्मा की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि उन्हें ही धमका कर चुप कर देती है। जिससे महेश शर्मा के समक्ष रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो रहा है। उल्लेखनीय है कि महेश शर्मा अपने हिस्से की जमीन पर वर्षों से खेती बाड़ी करता आया है तथा इसकी आजीविका का साधन भी एकमात्र खेती-बाड़ी है जिसके जरिए अपनी आजीविका चला रहा है।

परिवादी महेश शर्मा ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में मामा घासीराम शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कूटरचित षड्यंत्र द्वारा पैतृक सम्पति में हिस्सेदारी को धोखाधड़ी से हडप कर उसे बेदखल करने पर उतारू है। जिसकी सुनवाई पुलिस प्रशासन भी नहीं कर रहा है।

वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दशरथ हिनूनिया ने कहा कि पुलिस समय रहते यदि पीड़ितों को राहत नहीं दे पाई तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। आला अधिकारियों को ज्ञापन देकर स्थिति से अवगत करवाया जाएगा। बावजूद इसके पुलिस ने पीड़ितों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी तो पुलिस के खिलाफ इंसाफ मिलने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।

अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत का आरोप

मामले के अनुसार महेश कुमार शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील आमेर जिला जयपुर में स्व० श्रीमती प्रभाती देवी पुत्री बालू पत्नी स्व सत्यनारायण शर्मा को स्व. बालूराम पुत्र मंगला ने विरासत स्वरूप 2.58 हैक्टेयर मे से 1/9 हिस्सा दिया था, जिसे मृत्युपरान्त षडयन्त्र पूवर्क बालू राम के बड़े पुत्र घासी राम ने पूरी जमीन 2.58 हैक्टेयर जमीन अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करते हुए अपने नाम करवा ली।

स्व. बालूराम पुत्र मंगला के 2 पुत्र घासी लाल व कानाराम तथा 7 पुत्रियां थी। जबकि पुत्रियों में- संज्या, कमली, नारायणी, प्रभाती, मनभर, प्रेम, नानी थी और कानूनी रूप से चल अचल संपत्ति के शामलात रूप सभी वारिस थे। लेकिन विरासत स्वरूप 2.58 हेक्टेयर में से 1/9 के हिसाब से हिस्सा प्रभाती देवी को मिलना था, उसे नहीं दिया गया।

घासीलाल ने षडयन्त्र पूर्वक 24.04.2013 को पूरी जमीन अपने नाम करवा ली, जब इसकी जानकारी प्रभाती देवी पुत्री बालूराम पत्नी स्वर्गीय सत्यनारायण शर्मा को हुई तो इसका विरोध किया। श्रीमती प्रभाती देवी ने एसडीओ आमेर के मार्फत 11.09.2013 को स्टे ऑर्डर ले लिया। स्टे ऑर्डर होने के बावजूद घासी लाल ने अपने दोहिते पंकज व पुत्री सुशिला व दोहित की पुत्रवधू संजू के नाम पंजीकृत बेचान कर दिया। इससे पूर्व प्रभातीलाल पुत्र ईसरा को व शंकर लाल पुत्र नानू व रामेश्वर पुत्र नानू, उमराव पत्नी कानाराम को ज़मीन का पंजीकृत बेचान षडयन्त्रपूर्वक कर दिया।

  जिसमें पंकज पुत्र रामनिवास ने भी कुछ हिस्सा षडयन्त्रपूर्वक बेचान कर दिया। जिस जमीन पर स्टे ऑर्डर है जिसके खसरा नं. 90, 92, 97,98 है। यह जमीन महेश शर्मा के नाना बालूराम के नाम पर दर्ज थी। पूरी जमीन पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा स्टे ऑर्डर होने के बावजूद इन लोगो ने नामांकन व जमीन का कुछ हिस्सा बेचान कर दिया। सुशीला ने पटवारी द्वारा मिलीभगत से उक्त जमीन का नामान्तरण अपने नाम से खुलवा लिया।

न्यायालय के आदेश की हो रही अवमानना

 प्रभाती देवी द्वारा अपने हक हिस्से से महरूम होने के बाद अपने हिस्से बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जयपुर के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उपवानी प्रभाती देवी बनाम घासी राम पेश किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा 10-9-2013 को अभियुक्तगण को उक्त आराजी पर स्थगन आदेश पारित करते हुए अभियुक्तों को उक्त आराजी को अकृषि कार्य प्रयोजनार्थ काम में न लेने व मौके की यथास्थिति बनाए रखने बाबत पाबन्द किया गया।

उक्त वाद व स्थगन आदेश के बावजूद अभियुक्तगण भूमाफिया के लोगो से सांठगांठ कर उक्त आराजी पर अवैध तरीके से आवासीय कॉलोनियां काटकर उक्त आराजी को छोटे-छोटे भूखण्डों में विभक्त कर बेचान कर रहे हैं।

हक की जमीन भी हड़प रहे हैं

 मृत्यु से पूर्व प्रभाती देवी द्वारा अपने भाईयों की बदनियति को जानकर उक्त आराजी के संबंध में अपने हिस्से 1/9 भाग की वसियत 19-3-2020 को अपने पुत्र प्रार्थी महेश शर्मा के हक में कर दी गई। प्रार्थी की माता के देहान्त उपरान्त प्रार्थी /परिवादी ही उक्त आराजीयात की सार-सम्भाल करता चला आ रहा हैं।

कोविड के दौरान परिवादी गम्भीर रूप से बीमार होने के कारण लम्बे समय तक अपनी उक्त आराजी की सार-सम्भाल नही कर सका। तद्उपरान्त 24-7-2022 को परिवादी अपनी पत्नी के साथ उक्त आराजी की सार-सम्भाल के लिए मौके पर गए तो अभियुक्तगण उक्त आराजी पर पहले से ही मौजूद खडे थे तथा उसको कुछ अनजान लोगो को दिखा रहे थे, ।

जब परिवादी ने उक्त लोगो को अपने हक हिस्से की भूमि पर जबरिया घुसकर अन्जान लोगों को दिखाने बाबत पूछा तो वे उग्र हो गए और परिवादीगण को उनकी भूमि से धक्के देकर बाहर निकालने लगे, जब परिवादी की पत्नी ने अभियुक्तगणों को कहा कि उसके पति महेश शर्मा तो पहले से ही बीमार है, इनसे क्यों लड़ते हो तो उन्होंने बदसलूकी की और बाल पकड़कर धक्का देकर नीचे गिरा दिया तथा परिवादी को अश्लील गालियां निकालकर, लात-घुसों से मारपीट की। 

पीड़ितों को मारा पीटा व महिला के बाल पकड़कर घसीटा

पीरियड में शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि अभियुक्तगणों ने औरत होने का भी लिहाज नही किया, परिवादीया के बाल पकड़कर धक्का देकर मिट्टी में गिरा दिया तथा पीठ पर पैर से ठोकर मारी और धमकी दी कि दुबारा इस भूमि की और मुंह भी किया तो जान से मार देगें।

तभी परिवादीयागण के चिल्लाने तथा जोर से रोने की अवाज सुनकर अभियुक्त घासीराम का भाई कानाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र बालूराम दौड़कर मौके पर आया और परिवादीगण को बचाकर वहां से ले गया।

रिपोर्ट लेकर रख ली लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई

 महेश शर्मा ने बताया कि वह घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाना दौलतपुरा में गया, तो रिपोर्ट लेकर रख ली लेकिन उस पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नही की, जिस पर परिवादी ने 29-07-2022 को पुलिस उपायुक्त, जयपुर महानगर जयपुर पश्चिम, थानाधिकारी दौलतपुरा को जरिए रजि०डाक रिपोर्ट भेजी, जिस पर भी रिपोर्ट आज दिवस तक दर्ज नहीं की गई।

इस संबंध में संबंधित थाना अधिकारी थाना दौलतपुरा जिला जयपुर को डाक द्वारा एफआईआर के लिए पत्र प्रेषित किया गया। एफआईआर के प्रार्थना पत्र को पढ़कर संबंधित थाना अधिकारी ने डाक लेने से मना कर दिया और लौटा दिया।

इसीलिए घासीराम पुत्र बालूराम का हौसला और दुःसाहस इतना बढ़ गया कि अब उसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। इसी दौरान घासीराम ने जमीन को बालाजी विहार को बेचान भी कर दिया, लेकिन बालाजी विहार को बेचान करने के बावजूद स्वयं और अपने दोहिते पंकज S/O रामनिवास शर्मा निवासी ग्राम कुमार ब्राह्मणन तहसील सांगानेर जिला जयपुर तथा अपने अन्य रिश्तेदारों के माध्यम से आज भी जमीन का बेचान निरंतर कर रहा है।

पुलिस प्रशासन शिकायत करने पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है और एसडीएम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की भी निरंतर अवहेलना हो रही है।

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Editor - Dainik Reporters http://www.dainikreporters.com/