आतिशबाजी और पटाखों पर रोक को हाईकोर्ट में चुनौती

Dr. CHETAN THATHERA
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File Photo

Jaipur news। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में आतिशबाजी और पटाखों पर पाबंदी लगाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस पर संभवत: 4 नवंबर को सुनवाई हो सकती है।

 
राजस्थान फायर वक्र्स डीलर एंड मैन्यूफेक्चर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार के इस फैसले से पटाखा उद्योग से जुडे हजारों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है। इसके अलावा कारोबारियों के करोडों रुपए का एडवांस भी फंस गया है। याचिका में कहा गया कि दूसरे किसी भी राज्य में आतिशबाजी और पटाखों पर पाबंदी नहीं है। इसके अलावा किसी बडी एजेंसी या संस्था ने भी किसी रिसर्च में यह दावा नहीं किया है कि पटाखे चलाने से कोरोना फैलेगा। याचिका में कहा गया कि पटाखों से निकलने वाले धुएं के मुकाबले फैक्ट्रियां और वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में आतिशबाजी करने की समय सीमा तय कर चुका है। ऐसे में राज्य सरकार को पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के बजाए, इनके लिए समय सीमा तय कर देनी चाहिए।
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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम