भीलवाड़ा/ जिले की गुलाबपुरा स्थित अफसर सेशन न्यायाधीश सरिता मीना ने आज दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में हत्या के आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
घटना इस तरह थी नंदलाल पिता श्री राम गुर्जर निवासी कंवलास ने पुलिस थाना आसींद को एक लिखित रिपोर्ट दी की उसके पिताजी श्री राम और उसका पुत्र मनोज बाटा दलाने के लिए चक्की पर जा रहे थे कि रास्ते में मुलजिम घीसू, चन्द्री, सांवरलाल, धर्मी चंद, माया ने उनको रास्ते में रोक कर सरिये लकड़ीयों से मारपीट शुरू कर दी जिससे श्री राम के गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई ,
उक्त रिपोर्ट पर थाना आसींद ने अनुसंधान कर आरोपीगंण घीसूलाल पिता गंगाराम गुर्जर, सांवरलाल पिता घीसू गुर्जर, धर्मी चंद पिता घीसू लाल गुर्जर व श्रीमती चन्द्री देवी पत्नी घीसू लाल गुर्जर निवासी कांवलास के विरुद्ध चालान अंतर्गत धारा 147 148 150 323 341 325 302 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय में पेश की।
जमीन के पुराने विवाद की रंजिस के चलते चारो आरोपी ने श्रीराम और मनोज से कि मारपीट और इलाज के दौरान हुई श्रीराम की मौत हो गई।
इस मामले में आज अपर से सन न्यायाधीश सरिता मीना ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास और ₹50000 के अर्जेंट से दंडित किया।सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने कुल 26 गवाह 49 दस्तावेज 6 आर्टिकल न्यायालय में पेश किए।