बिजली उत्पादन पर बढी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, 40 से बढाकर 60 पैसा प्रति यूनिट

liyaquat Ali
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Jaipur News / dainik reporters : प्रदेश में एक ओर जहां सरकार बिजली (electricity) उत्पादन को बढाने के लिए दिनरात प्रयास कर रही है वहीं दूसरी ओर निजी बिजली उत्पादकों की बिजली पर टेक्स भी बढा दिया (Duty generation ) है। जयपुर डिस्काम (Jaipur Discom) ने हाल ही में एक आदेश जारी कर डीजल जेनरेटर (Diesel generator)के अलावा अन्य संयंत्रों से बिजली उत्पादन करने पर दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी डयूटी (electricity duty) में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढोतरी की है। हालांकि इस कर बढोतरी का सीधा भार आम उपभोक्ता पर नहीं पडेगा लेकिन इससे सीधे तौर पर बिजली उत्पादक प्रभावित होंगे।

सरकार की ओर से बढाई गई इस लेवी का भार निजी बिजली उत्पादकों पर पडेगा। राज्य में अडानी के अलावा अन्य कई बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित है और इन संयंत्रों से बिजली कम्पनियों को बिजली आपूर्ति की जाती है। सरकार ने इन बिजली उत्पादकों की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 50 प्रतिशत की बढोतरी की है। अब तक यह ड्यूटी 40 पैसे प्रति यूनिट ही थी लेकिन डिस्काम ने वित्त विभाग के पत्र का हवाला देते हुए इसे बढाकर अब 60 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है।

इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिजली पर लिया जाने वाला कर है। यह आम उपभोक्ता को भी देना पडता है। इसका पूरा पैसा राज्य सरकार के पास जाता है और उपभोक्ताओं के बिलों में फिलहाल 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई जाती है। अब तक बिजली उत्पादकों से भी यहीं दर ली जा रही थी लेकिन अब सरकार ने इसे बढा दिया है। यह बढोतरी सिर्फ बिजली उत्पादकों पर ही लागू की गई है और आम उपभोक्ता पर यह लागू नहीं होगी।

बता दें कि राज्य सरकार (State government) ने सौर ऊर्जा (solar energy)से उत्पन्न बिजली को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से मुक्त कर रखा है। इसके चलते सिर्फ कोयला, हवा और अन्य स्त्रोतों से उत्पन्न बिजली पर ही यह डयूटी ली जा रही है। इस आदेश में भी डिस्काम ने निजी भवनों में लगे डीजल जनरेटर सेट से उत्पन्न बिजली को इस कर से मुक्त रखा है।

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