CID-CB जांच में – जहाजपुर विधायक मीणा और दो सासंद किरोडी मीणा व हनुमान बेनीवाल दोषी करार

Dr. CHETAN THATHERA
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जयपुर/ सीआईडी सीबी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने और पुलिसकर्मियों पर पथराव करने के मामले में भाजपा सांसद तथा भाजपा के विधायक और जाट नेता व सांसद सहित करीब 24 जनों को दोषी करार देते हुए इन सब के खिलाफ चालान पेश करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

क्या था मामला

राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी मैं हुई गैंगरेप की घटना के विरोध में 15 मई 2019 को सांसद किरोड़ी लाल मीणा हनुमान बेनीवाल विधायक गोपीचंद मीणा ने संत सुंदरदास स्मारक पर विरोध सभा की थी और सभा के बाद किरोड़ी लाल और उनके समर्थकों ने बांदीकुई रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया था जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों को रेलवे ट्रैक खाली करने के लिए कई बार अनुरोध किया लेकिन किरोड़ी मीणा और उनके समर्थकों ने रेलवे ट्रैक खाली करने के बजाए ट्रैक खाली कराने गए।

पुलिस दल पर पथराव भी शुरू कर दिया था और इस पथराव में करीब 11 से अधिक पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे और पुलिसकर्मियों के हथियार भी शक्ति ग्रस्त हो गए थे इस मामले में पुलिस ने पहले 71 लोगों को नामजद कर 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया था बाद में उक्त मामले की जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई थी 3 साल तक चली सीआईडी सीबी की जांच के बाद सीआईडी सीबी ने अपनी जांच रिपोर्ट जीआरपी अजमेर एसपी को भेज दी है।

सीआईडी सीबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में राज्यसभा से सांसद किरोड़ी लाल मीणा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और जहाजपुर भीलवाड़ा से विधायक गोपीचंद मीणा सहित करीब 28 जनों को दोषी माना है।

CID CB ने किनको माना दोषी

सीआईडी सीबी ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा हनुमान बेनीवाल और विधायक गोपीचंद मीणा के अलावा मौजी राम मीणा मानसिंह मीणा बाबूलाल मीणा नटवरलाल रामेश्वर प्रसाद बेरवा राजेश मीणा गोपाल ठाकरिया महेंद्र मीणा अंतों मीणा संतोष मीणा हेमू उर्फ हेमंत मीणा सूखा मीणा प्यार सिंह मीणा रितेश्वर बेरवा लोकेश कुमार मीणा महेंद्र चांदा सिकंदर पंजाबी शाहनवाज उर्फ सनी खां अरबाज विजय मीणा रवि मीणा लक्ष्मी नारायण बेरवा भूरा उर्फ राम सिंह मीणा राजेश मीणा को दोषी मानते हुए इन सब के खिलाफ खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 148 149 332 353 336 व 3 PDPP एक्ट एवं धारा 145 153 174 रेलवे एक्ट में चालान का निर्णय लिया गया।

सीआईडी सीबी ने अपनी रिपोर्ट जीआरपी एसपी अजमेर को सौंपते हुए 15 दिन में चालान पेश करने के आदेश दिए हैं।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम