जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले गिर्राज उर्फ महेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए आरोपी अर्जुन, देशराज और हंसराज को बीस साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों पर आठ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया गया कि जोबनेर थाना इलाका निवासी पीडि़ता 16 मई,2015 को सुबह स्कूल गई थी। स्कूल की छुट्टी होने पर जब पीडि़ता घर नहीं आई तो उसकी छोटी बहन ने परिजनों को बताया कि पीडि़ता स्कूल नहीं पहुंची थी।
इस पर परिजनों ने मालूम किया तो पता चला कि उसे आरोपी बहला फुसला कर अपने साथ ले गए हैं। इस पर पीडि़ता के पिता ने जोबनेर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में आया कि आरोपियों ने पीडि़ता को अलग-अलग जगह ले जाकर दुष्कर्म किया।