दहेज में मांगी बाइक तो, मिला दो साल का कारावास

Manish Bagdi
1 Min Read

दो हजार रुपए के जुर्माने से भी किया दण्डित

Deoli News : न्यायिक मजिस्टेट्र (Judicial Majistrate) अमरसिंह खारडिया ने शनिवार को पत्नी को दहेज (Dowry) के लिए प्रताडि़त(Tortured) कर घर से निकालने के मामले में दहेज लोभी पति को दो साल के साधारण कारावास (imprisonment) से दण्डित किया है। साथ ही आरोपी पर दो हजार रुपए का जुर्माना (Penalty) भी किया है।

मामले की अनुसार बडला निवासी विवाहिता उर्मिला ने वर्ष 2016 में टोक महिला थाना में परिवाद पेश किया। जिसमें बताया कि वर्ष 2012 में उसका तसवारिया थाना केकड़ी(Taswariya Police Station Kekri) निवासी शंकरलाल जाट के साथ विवाह हुआ। विवाह के कुछ वर्ष बाद महिला का पति उससे एक लाख रुपए व मोटरसाइकिल(Bike) की मांग करने लगा।

इसके चलते आएं दिन आरोपी महिला के साथ मारपीट करता। बाद में उसने महिला को दहेज नहीं देने के कारण घर से बाहर निकाल दिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान 8 गवाहों के बयान के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया। इस पर न्यायिक मजिस्टेट्र ने आरोपी को दण्डित किया है।

Share This Article
Follow:
परिचय- वर्ष 2000 से पिता श्री राजेन्द्र बागड़ी के मार्गदर्शन में पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया। इस दौरान पत्रकारिता की शुरुआत कम्प्यूटर पर खबरे कम्पोज करने के साथ हुई। इसके साथ ही देवली में राजस्थान पत्रिका में प्रेस फोटोग्राफर व सहायक संवाददाता के रूप में काम किया। इस दौरान क्राइम, जनसमस्या, घटना, दुर्घटना, राजनैतिक आयोजन, धार्मिक से जुड़ी कई खबरें व स्टोरी कवर की। वर्ष 2009 से राजस्थान पत्रिका के भीलवाड़ा संस्करण में भी रिपोर्टर का कार्य शुरू किया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2017 से A1 TV rajasthan न्यूज़ चैनल में देवली रिपोर्टर के रूप में कार्यरत।
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *