Tonk News – राजस्थान उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट)की जयपुर पीठ ने शुक्रवार को कॉलेज लेक्चरर इतिहास विषय का अंतिम परिणाम जारी नही किये जाने के मामले में राज्य के प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव ,कॉलेज शिक्षा के आयुक्त तथा आरपीएससी की सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है ।
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश टोडारायसिंह निवासी स्कूल प्रिंसिपल शंकर लाल चोधरी ओर तीन अन्य द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकान्त शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई सँयुक्त याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए है ।
याचिका में बताया गया है कि आरपीएससी ने 12 जनवरी 2015 को कॉलेज लेक्चरर इतिहास सहित अन्य विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया था ,उसमें याचिकाकर्ताओं ने ओबीसी वर्ग से आवेदन किया ,याचिकाकर्ता आयोग द्वारा आयोजित सविंक्षा परीक्षा उतीर्ण करने के बाद साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग ले चुके है किंतु आयोग ने 94 पदों में से केवल 78 पदों का ही परिणाम जारी किया है जबकि 16 पदों का परिणाम कई महीनों से घोषित नही किया ,जिसे याचिका में चुनोती देते हुए परीक्षा परिणाम जारी करने की अदालत से गुहार की गई है ।
अदालत ने प्रकरण की सुनवाई के बाद पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जबाब तलब किया है।