गुटखा, तंबाकू बेचने , सोशल डिस्टेसिंग नही रखने पर लगेगा जुर्माना

Dr. CHETAN THATHERA
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कांसेप्ट फ़ोटो

Bhilwara news । राजस्थान सरकार ने आज एक आदेश जारी कर प्रदेश मे कोरोना वायरस महामारी के दौरान बनाए गए नये कानून की पालना नही करने तथा गुटखा ,तंबाकू बेचने और सोशल डिस्टेसिंग नही रखने पर जुर्माना देना पडेगा ।

राजस्थान के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने आज जारी किए आदेश के तहत गृह विभाग की 3/5/2020 की अधिसूचना महामारी अध्यादेश 2020 ( 2020 का अध्यादेश संख्यक 1) के तहत एएसआई से लेकर उच्च पुलिस अधिकारी फ्तर के अब यह जुर्माना लगा सकेंगे ।

1- सार्वजनिक जगह या कार्य स्थल पर माॅस्क या फेस कवर नही होने पर 200 रूपये जुर्माना
2- कोई दूकानदार कासि ऐसे व्यक्ति को जिसने माॅस्क या फैस कवर नही लगा रखा बेचता है तो 50 रूपये जुर्माना
3– सार्वजनिक स्थल पर थूकनेषपर 20 रूपये जुर्माना
4– सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते पाए जाने पर 500 रूपये जुर्माना
5- पान, गुटखा, तंबाकू बेचते पाए जाने पर 1000 जुर्माना
6- सार्वजनिक स्थल पर सामाजिक दूरी( सोशल डिस्टेसिंग ) कम से कम 5 फीट नही रखने पर 100 रूपये जुर्माना

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम