एक अगस्त से लागू होंगे मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े प्रपत्र

Sameer Ur Rehman
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टोंक । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों में बदलाव कर उन्हें सुविधाजनक बनाया गया है। यह बदलाव एक अगस्त से प्रभावी होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर चिन्मयी गोपाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से निर्वाचन पंजीकरण नियम के तहत कुल 12 प्रपत्रों, प्रपत्र 1, 2, 2ए, 3, 6, 7, 8, 11, 11ए, 11बी, 18 एवं 19 में संशोधन किए गए हैं। 1 अगस्त, 2022 से ईआरओ नेट और इससे जुड़ी आईटी एप्लीकेशन नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, वोटर हैल्पलाइन एप एवं गरुड़ा एप में नए आवेदन प्रपत्र और प्रक्रिया उपलब्ध होगी। वर्तमान में उपलब्ध सभी मतदाता पंजीकरण फार्म 31 जुलाई, 2022 तक ही मान्य रहेंगे।

’वर्ष में रहेंगी चार अर्हता तिथियां’

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नए संशोधन के उपरान्त अब निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता एक जनवरी के स्थान पर वर्ष में चार बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है।  आयोग की ओर से मतदाताओं के पंजीकरण के लिए काम आने वाले मुख्य प्रपत्र 6, 7 एवं 8 में संशोधन किए गए हैं। संशोधित प्रपत्र-6 अब केवल नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कर दिया गया है तथा इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरण के लिए आवेदन के प्रावधान को हटाकर संशोधित प्रपत्र 8 में शामिल किया गया है। अनाथ व्यक्ति के प्रकरणों में कानूनी अभिभावक का विवरण अब रिश्तेदारों के विवरण के अंतर्गत दिए जा सकने का संशोधन भी इस प्रपत्र में किया गया है।

जन्म और निवास के प्रमाण के लिए दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं, ताकि प्रपत्रों का त्वरित निस्तारण हो सके। प्रवासी मतदाता के पंजीकरण के लिए आयोग ने निर्धारित फार्म 6ए में कोई संशोधन नहीं किया है। चुनाव आयोग ने प्रपत्र 001 में प्रतिस्थापन ईपिक जारी करने के लिए आवेदन को समाप्त कर प्रपत्र 0-8 में इसका प्रावधान किया गया है। प्रपत्र 0-7 में मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करने का प्रावधान किया गया है।

’स्थानान्तरण प्रकरणों के लिए अब प्रपत्र 8 में ही प्रावधान

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम परशुराम धानका ने बताया कि एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर निवास स्थानान्तरण के मामलों के लिए प्रपत्र-8ए को समाप्त कर प्रपत्र-8 में ही इसके लिए प्रावधान किया गया है। आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार संशोधित फॉर्म 8 में मतदाता के निवास स्थानान्तरण, वर्तमान निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार, प्रतिस्थापन ईपिक एवं दिव्यांगजन के रूप में चिन्हीकरण का प्रावधान किया गया है। आपत्तियों की सूची में सुधार करने के लिए मौजूदा फार्म 11 तथा 11ए के साथ ही एक नया फार्म 11बी प्रस्तावित किया गया है। जिसमें फॉर्म 8 में प्राप्त एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरण कराने के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची तैयार की जाएगी।

इसी प्रकार फार्म सं. 7, 11, 11ए, और 11बी के अलावा सभी मतदाता प्रपत्रों में मतदाताओं के आधार विवरण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आधार एकत्रीकरण का कार्य 1 अगस्त, 2022 से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्रारंभ किया जाएगा। मतदाता की ओर से आधार नम्बर दिया जाना स्वैच्छिक है। ईआरओ मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को आधार संख्या उपलब्ध नहीं कराने पर नही हटाएगा।

4 एवं 18 सितम्बर को विशेष शिविर

फार्म 6बी में मतदाताओं के आधार प्राप्त करने के लिए राज्य के समस्त मतदान केन्द्रों पर 4 सितम्बर, 2022 (रविवार) एवं 18 सितम्बर, 2022 (रविवार) को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे फार्म 6बी में आधार की सूचना अद्यतन किए जाने के लिए ऑनलाइन माध्यमों नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, वोटर हैल्पलाईन एप का उपयोग करें, ताकि कार्य सुगमता से सम्पादित हो सके।

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Editor - Dainik Reporters http://www.dainikreporters.com/