आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए 31 अगस्त आखिरी मौका है, इसके बाद रिटर्न जमा करवाने वालों को पांच हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा। रिटर्न जमा करवाने की अंतिम तिथि पहले 31 जुलाई थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया। इसकी वजह टीडीएस काटने वालों की रिटर्न भरने की तिथि बढ़ाना था। इसकी वजह से टीडीएस कटौती खाते में 15 जुलाई के बाद ही दशाई गई। ऐसे में रिटर्न भरने के लिए 15 दिन ही रह गए थे।
अब जबकि रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है तो मारामारी शुरू हो गई है। नए नियमों के अनुसार ढाई लाख से 5 लाख रुपए तक की आय वालों ने अगर तय समय पर रिटर्न दाखिल नहीं की तो उन्हें एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा जबकि इससे ज्यादा आय वालों के लिए यह दंड पांच हजार रुपए होगा। दोनों की श्रेणी वालों को न सिर्फ जुर्माना देना होगा
बल्कि वे रिटर्न में संशोधन भी नहीं कर सकेंगे। ढाई लाख से कम आय वालों के लिए 31 मार्च तक का समय है लेकिन उन्हें भी रिटर्न में बदलाव का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे 31 अगस्त अंतिम तिथि उन करदाताओं के लिए है जिनकी ऑडिट नहीं होती या कंपनी नहीं है।