बीकानेर जिले के कोलायत में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वाड्रा के वकील ने बहस के लिए समय देने की मांग की। ईडी के अधिवक्ता ने इसकाविरोध किया, लेकिन न्यायाधीश ने वाड्रा के अधिवक्ता को समय देते हुए अगली सुनवाई 12 सितम्बर तय कर दी। वहीं इस मामले में वाड्रा और उनके पार्टनरों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक जारी रहेगी।
न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की अदालत में इस मामले में अंतिम बहस होनी थी लेकिन सुनवाई शुरू होते ही वाड्रा के वकील ने कहा कि उन्हें अंतिम बहस के लिए कुछ समय और चाहिए। वहीं ईडी के अधिवक्ता एएसजी रस्तोगी ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि बार-बार समय देना उचित नहीं रहेगा। ऐसे में अंतिम बहस कर ली जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने इस मामले की अगली सुनवाई तय कर दी। अब 12 सितम्बर को अंतिम बहस होगी।
वर्ष,2007 में रॉबर्ट वाड्रा ने स्काइलाइट हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी की शुरुआत की। रॉबर्ट और उनकी मां मौरिन इस कम्पनी के डायरेक्टर बनाए गए। बाद में कम्पनी का नाम बदल कर स्काइलाइट हॉस्पीटलिटी लिमिटेड लायबिलिटी कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन के वक्त बताया गया था कि ये कम्पनी रेस्टोरेंट, बार और कैंटीन चलाने जैसे काम करेगी। कम्पनी ने वर्ष ,2012 में कोलायत क्षेत्र में कुछ दलालों के माध्यम से 270 बीघा जमीन 79 लाख रुपए में खरीदी। बीकानेर में भारतीय सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए जमीन अवाप्त की गई थी।