भीलवाड़ा / अधिशाषी अभियंता(सतर्कता), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ने भीलवाड़ा वृत के सहायक अभियंता(पवस प्रथम व द्वितीय), अविविनिलि के अधीनस्थ सांगानेर कालोनी, नेहरू विहार, दादाबाड़ी, तिलक नगर, आर.सी.व्यास कालोनी, रमा विहार, सुभाष नगर आदि क्षेत्रों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्यवाही की जिसमें 12 विद्युत चोरी के मामले पकड़े जिनमें लगभग 2.10 लाख रूपये की जुर्माना राशि लगाई।
इसके साथ ही सहायक अभियंता(सतर्कता),अविविनिलि, मांडल द्वारा कार्यालय सहायक अभियंता(पवस द्वितीय),अविविनिलि, भीलवाड़ा उपखण्ड के अंतर्गत चपरासी कालोनी, जोधड़ास आदि क्षेत्रों में तथा कोटड़ी उपखण्ड के बिरमियास, गोटा का खेड़ा, अखेपुर, जावल आदि क्षेत्रों में 15 विद्युत चोरी के मामले पकड़े जिसमें लगभग 2.30 लाख रूपये जुर्माना राशि लगाई गई।
यह जुर्माना राशि 15 दिवस के भीतर नहीं जमा कराई तो उनके खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जायेंगी।
अधिशाषी अभियंता(सतर्कता) सुशील कुमार सिंह, ने बताया कि इसके साथ ही जिन उपभोक्ताओं के दिसम्बर-21 से पुर्व की वीसीआर अगर जमा नहीं करवाई है तो एमनेस्टी योजना में नियमानुसार छुट प्राप्त कर शेष राशि जमा करवाकर वीसीआर का निस्तारण कर योजना का लाभ ले सकते है।
यह राशि 30 सितंबर तक जमा नहीं करवाने पर उनके खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक थाने में विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।