दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया इलेक्ट्रिक-वाहनों को पार्किंग और टोल टैक्स नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया है। ई-वाहनों के पंजीकरण शुल्क में पहले ही छूट देने की घोषणा की जा चुकी है।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय दामले ने राज्य सरकारों को 17 जुलाई को परामर्श जारी किया है। इसमें राज्यों के प्रमुख सचिवों व परिवहन आयुक्तों से कहा गया है कि ई-वाहन को प्रोत्साहन देने के लिए छूट देना अनिवार्य है और इसके लिए राज्य स्तर पर नई नीति बनाए जाने की जरूरत है।
राज्यों से कहा गया है कि दफ्तर, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिहायशी कॉलोनियों में ई-वाहनों के लिए 10% पार्किंग आरक्षित की जाए।
परमिट में भी छूट
केंद्र ने 18 अक्टूबर 2018 को यात्री परिवहन व माल ढुलाई के लिए ई-वाहनों को परमिट से छूट दे दी है। मंत्रालय ने आगामी 31 अगस्त तक सभी राज्यों से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। पिछले साल नीति आयोग ने छूट की सिफारिश की थी।
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ई-बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इस बाइक की लागत करीब 65 हजार रुपये होगी। एक बार चार्ज होने पर यह 225 किलोमीटर चलेगी और महीने में केवल 400 रुपये खर्च आएगा।