शिक्षा विभाग – ACS का फरमान, 3 साल से एक ही सीट पर नियुक्त कार्मिकों को तत्काल हटाएं

Education Department - Decree of ACS, immediately remove the personnel appointed on the same seat for 3 years

जयपुर/ शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में 3 साल से अधिक एक ही सीट पर बर्फ की तरह जमे अर्थात कार्यरत अधिकारियों व कार्मिकों को अब मलाईदार सीटें अर्थात कुर्सियां छोड़नी पड़ेगी इस संबंध में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एस सी एस) पवन कुमार गोयल ने एक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश की पालना 30 अप्रैल तक करके रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए है

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एसीएस पवन कुमार गोयल ने जारी किया आदेश ने बताया कि शिक्षा विभाग के निदेशालय/ अधीनस्थ/ बोर्ड/ मंडल/ परिषद कार्यालय मंडल स्तर पर जिला व ब्लाक कार्यालयों में शिक्षकों के सेवा रिकार्ड /प्रशासनिक/ संस्थापन/ डीपीसी/ वरिष्ठता/ योग्यता/ अभिवृद्धि संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के लिए कई वर्षों से एक ही पद पर एक ही व्यक्ति कार्यरत है इस संबंध में विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही है ।

उल्लेखनीय है कि पदोन्नति/ स्थानांतरण/ पद स्थापन/ संशोधन/ एपीओ आदि से समायोजन के पश्चात उन्हें पद स्थापन किसी से ही कार्यरत मानकर एक ही पद पर सेवा काल को छोटा दर्शाया जाता है जबकि व्यवहारिक रूप मैं एक ही व्यक्ति द्वारा कई वर्षों से एक ही सीट प्रकार अर्थात कुर्सी पर कार्य संपादित किया जा रहा है जिससे प्रकरण में एक ही त्रुटि बार-बार दोहराई जाती रहती है और सेवा रिकॉर्ड /प्रशासनिक/ संस्थापन डीपीसी /वरिष्ठता/ योग्यता/ अभिवृद्धि संबंधी अधिकारों में किसी प्रकार का नवाचार नहीं हो पाता है ।

एसीएस पवन कुमार गोयल ऐसे सभी पद स्थापित अधिकारी/ कार्मिक/ जिनको एक ही सीट अर्थात कुर्सी पर एक ही प्रकार का कार्य करते हुए 3 वर्ष से अधिक (चाहे उक्त अवधि अलग-अलग टुकड़ों में हो) हो गया हो तो उनकी सीट अर्थात कुर्सी तत्काल परिवर्तित की जाए । एसीएस गोयल ने बताया की साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि जिस अधिकारी /कार्मिक का पद स्थापन किया जा रहा है उसके द्वारा कम से कम पिछले 3 वर्ष तक उस सीट का कार्य संपादित नहीं किया हो ।

एसीएस गोयल ने बताया कि अभी स्थानांतरण पर प्रतिबंध है अध्यक्ष किसी कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जाना है वर्ण वर्तमान कार्यालय में ही केवल सीट परिवर्तित किया जाना है समस्त विभाग अध्यक्ष अपने अधीनस्थ समस्त विभागीय कार्यालय में 30 अप्रैल तक उक्त कार्रवाई और आदेशों की पालना का रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।