Tonk News (फ़िरोज़ उस्मानी)- खेत मे बकरियां चराने गई एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय लैगिंग अपराधों से बालकों का सरंक्षक अधिनियम (पोक्सो कोर्ट) के विशिष्ठ न्यायाधीश मानसिंह चुंडावत ने दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दण्डित किया है।
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि 1 अगस्त 2018 को पुलिस थाना निवाई में मामला दर्ज हुआ कि पीडि़ता अपने खेत पर बकरियां चरा रही थी।इसी दौरान आरोपी सरदार पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी जेफा का ढाणी तन जगतपुरा थाना निवाई आया । और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
पूरे मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण को लेकर पीडि़ता की ओर से पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने पैरवी की।पोक्सो कोर्ट विशिष्ठ न्यायाधीश मानसिंह चुंडावत ने दोनों पक्षो की बहस सुनकर सरदार को दुष्कर्म का दोषी माना।आरोपी को10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना, 1 वर्ष की अदम अदायगी की सजा सुनाई।