
Tonk News- औषधि अनुज्ञज्ञपन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक टोंक जिले की दो मेडिकल एवं जनरल स्टोर (Tonk medical & general store)की दुकानों पर नियमों की अवहेलना पाये जाने पर 10फरवरी से 17फरवरी 2020 तक के लिए लाईसेंस निलम्बित किया है।
औषधि अनुज्ञज्ञपन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक टोंक सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि फर्म /एम/एस ,विकास मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर मेन मार्केट अलीगढ तहसील उनियारा एवं एवं फर्म जय भगवती मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर चौसला तहसील मालपुरा द्वारा नियमों की अवहेलना करते पाये जाने पर 10फरवरी 2020 से 17 फरवरी 2020, 8 दिवस तक लाईसेंस निलम्बित किया है।
उन्होने दोनो दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे उक्त अवधि में दुकान बंद रखे एवं 9 फरवरी को जारी अंतिम विक्रय बिल तथा 18 फरवरी को जारी प्रथम बिल की छाया प्रति कार्यालय मंें आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।