देवली : शिविर में श्रम कानून व न्यूनतम मजदूरी की जानकारी दी

Manish Bagdi
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✍ मनीष बागड़ी

Deoli News : तालुका विधिक सेवा समिति देवली की ओर से गुरुवार को विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें आमजन को विभिन्न कानूनों की जानकारी दी।

समिति सचिव हरीश कुमार जैन ने बताया कि इस दौरान न्यायालय परिसर, धुंवाकलां व शहर की बंगाली कॉलोनी में आयोजित हुआ। इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरसिंह ने आमजन को बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, श्रम कानून, न्यूनतम वेतन मजदूरी, समान पारिश्रामिक अधिनियम, लैंगिक भेदभाव नहीं करने के बारें में जानकारी दी। शिविर में पैनल अधिवक्ता बंशीलाल कलवार, शिवजीराम डडवाडिया, राजेश जैन, प्रकाश जैन राधेगोपाल शमा, आलोक शर्मा, राजेन्द्र जेतरवाल व धुंवाकलां शिविर में रीडर पुष्पेन्द्र अग्रवाल उपस्थित थे।

 

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परिचय- वर्ष 2000 से पिता श्री राजेन्द्र बागड़ी के मार्गदर्शन में पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया। इस दौरान पत्रकारिता की शुरुआत कम्प्यूटर पर खबरे कम्पोज करने के साथ हुई। इसके साथ ही देवली में राजस्थान पत्रिका में प्रेस फोटोग्राफर व सहायक संवाददाता के रूप में काम किया। इस दौरान क्राइम, जनसमस्या, घटना, दुर्घटना, राजनैतिक आयोजन, धार्मिक से जुड़ी कई खबरें व स्टोरी कवर की। वर्ष 2009 से राजस्थान पत्रिका के भीलवाड़ा संस्करण में भी रिपोर्टर का कार्य शुरू किया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2017 से A1 TV rajasthan न्यूज़ चैनल में देवली रिपोर्टर के रूप में कार्यरत।