सात लाख रुपए क्षतिपूर्ति करने के दिए आदेश
Deoli News/Dainik Reporter : देवली अपर न्यायिक मजिस्टे्रट (Additional Judicial Magistrate) अमरसिंह खारडिय़ा ने चेक बाउंंस (Check bounce) के मामले में दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास (Jail) से दण्डित (Punished) कर दिया। इसके अलावा परिवादी को आर्थिक क्षतिपूर्ति (Compensation) करने के भी आदेश दिए है।
मामले के अनुसार अभियुक्त बोटूण्दा जगदीश प्रसाद शर्मा ने कुचलवाड़ा रोड़ निवासी भागचंद चौधरी से घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवादी से रुपए उधार लिए। इसके बदले अभियुक्त ने 8 मार्च 2016 को 5 लाख 87 हजार 670 रुपए का बीओबी बैंक का चेक दिया। जिसे एसबीबीजे बैंक की देवली शाखा में लगाया। लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से चेक बाउंस हो गया।
इस पर पीडि़त ने अपने अधिवक्ता के जरिए अभियुक्त को विधिक सूचना दी। इसके बावजूद चेक राशि का भुगतान नहीं किया गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने जगदीश प्रसाद को चेक अनादरण का दोषी मानते हुए एक साल के साधारण कारावास व क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने से दण्डित किया है। साथ ही 7 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति करने के आदेश से दण्डित किया है।