Deoli News : परिवहन विभाग द्वारा बीएस 4 मानक वाले वाहनों का आगामी एक अप्रेल के बाद पंजीयन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इन वाहनों की बिक्री पर भी रोक लग जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी सज्जन कुमार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की ओर से गत 24 अक्टूबर को दिए आदेश में मानक बीएस 4 सभी वाहनों के पंजीयन पर रोक लगाने के निर्देश दिए है। इसमेें बताया कि एक अप्रेल से प्रदूषण उत्सर्जन मानक 4 के सभी परिवहन व गैर परिवहन का मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 41 के तहत 31 मार्च से पहले अनिवार्य रुप से पंजीयन आवश्यक रुप से कराना होगा। इसके बाद वाहनों का पंजीयन नहीं होगा। वाहन मालिकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 का अग्रिम कर 15 मार्च तक जमा करना होगा। इसके बाद कर जमा कराने पर पेनल्टी देनी होगी।