देवली : बीएस 4 वाहनों का अप्रेल से नहीं होगा पंजीयन

Manish Bagdi
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Deoli News : परिवहन विभाग द्वारा बीएस 4 मानक वाले वाहनों का आगामी एक अप्रेल के बाद पंजीयन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इन वाहनों की बिक्री पर भी रोक लग जाएगी।

जिला परिवहन अधिकारी सज्जन कुमार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की ओर से गत 24 अक्टूबर को दिए आदेश में मानक बीएस 4 सभी वाहनों के पंजीयन पर रोक लगाने के निर्देश दिए है। इसमेें बताया कि एक अप्रेल से प्रदूषण उत्सर्जन मानक 4 के सभी परिवहन व गैर परिवहन का मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 41 के तहत 31 मार्च से पहले अनिवार्य रुप से पंजीयन आवश्यक रुप से कराना होगा। इसके बाद वाहनों का पंजीयन नहीं होगा। वाहन मालिकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 का अग्रिम कर 15 मार्च तक जमा करना होगा। इसके बाद कर जमा कराने पर पेनल्टी देनी होगी।

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परिचय- वर्ष 2000 से पिता श्री राजेन्द्र बागड़ी के मार्गदर्शन में पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया। इस दौरान पत्रकारिता की शुरुआत कम्प्यूटर पर खबरे कम्पोज करने के साथ हुई। इसके साथ ही देवली में राजस्थान पत्रिका में प्रेस फोटोग्राफर व सहायक संवाददाता के रूप में काम किया। इस दौरान क्राइम, जनसमस्या, घटना, दुर्घटना, राजनैतिक आयोजन, धार्मिक से जुड़ी कई खबरें व स्टोरी कवर की। वर्ष 2009 से राजस्थान पत्रिका के भीलवाड़ा संस्करण में भी रिपोर्टर का कार्य शुरू किया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2017 से A1 TV rajasthan न्यूज़ चैनल में देवली रिपोर्टर के रूप में कार्यरत।