टोंक में प्रदर्शनों पर रोक, रैली,जुलूस भी नही निकलेंगे,टोंक जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र में धारा 144 लागू

Firoz Usmani
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टोंक(फ़िरोज़ उस्मानी)। करौली में घटी घटना के बाद प्रदेशभर में शांति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इसी के नई गाईडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके बाद आज टोंक जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चिन्मयी गोपाल ने टोंक जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र में जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि टोंक जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के रैली,जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। टोंक जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से प्राप्त करने अनिवार्य होगी।

उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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Firoz Usmani Tonk : परिचय- पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षो से संवाददाता के रूप में कार्यरत हुंॅ, 9 साल से राजस्थान पत्रिका ग्रुप के सांयकालीन संस्करण (न्यूज़ टुडे) में जिला संवाददाता के रूप से कार्य कर रहा हंू। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ चैनल में भी अपनी सेवाएं देता रहा हूं। एवन न्यूज चैनल में भी संवाददाता के रूप में कार्य किया है। अपने पिता स्व. श्री मुश्ताक उस्मानी के सानिध्य में पत्रकारिता की क्षीणता के गुण सीखें। मेरे पिता स्व.श्री मुश्ताक उस्मानी ने भी 40 वर्षो तक पत्रकारिता के क्षैत्र में कार्य किया है। देश के कई बड़े न्यूज़ पेपर से जुड़े रहे। 10 वर्ष दैनिक भास्कर में ब्यूरों चीफ रहें।