टोंक(फ़िरोज़ उस्मानी)। करौली में घटी घटना के बाद प्रदेशभर में शांति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इसी के नई गाईडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके बाद आज टोंक जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चिन्मयी गोपाल ने टोंक जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र में जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि टोंक जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के रैली,जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। टोंक जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से प्राप्त करने अनिवार्य होगी।
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।